NHB Act 40अध्याय VI · Funds, Accounts and Audit
धारा 40 · अंकेक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) राष्ट्रीय आवास बैंक के खातों का लेखापरीक्षा लेखापरीक्षा लेखापरीक्षाकर्ताओं द्वारा की जाएगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 141 की उपधारा (1) के तहत लेखापरीक्षाकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए विधिवत योग्य हों, जिनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे कार्यकाल और ऐसे पारिश्रमिक पर की जाएगी जैसा रिजर्व बैंक निर्धारित करे।
(2) लेखा परीक्षकों को राष्ट्रीय आवास बैंक की वार्षिक बैलेंस शीट की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी और उनका यह कर्तव्य होगा कि वे उससे संबंधित खातों और वाउचरों के साथ उसकी जांच करें और उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखी गई सभी पुस्तकों की एक सूची दी जाएगी और उन्हें सभी उचित समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक की पुस्तकों, खातों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी।
(3) लेखा परीक्षक राष्ट्रीय आवास बैंक के खातों के संबंध में बोर्ड के किसी निदेशक या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की जांच कर सकते हैं और उन्हें बोर्ड या राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा जो वे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझें।
(4) लेखा परीक्षक राष्ट्रीय आवास बैंक को उनके द्वारा जांचे गए वार्षिक बैलेंस शीट और खातों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में, वे यह बताएंगे कि क्या उनकी राय में बैलेंस शीट एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए उचित रूप से तैयार की गई है और यदि उन्होंने बोर्ड या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी थी, तो क्या वह दी गई थी और क्या वह संतोषजनक थी।
(5) राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के वार्षिक खातों के समापन और मिलान की तिथि से 2 [चार महीने] के भीतर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को संबंधित वर्ष के अंत में अपने बैलेंस शीट की एक प्रति, उस वर्ष के लाभ और हानि खाते की एक प्रति, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और उस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के कामकाज की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और केंद्र सरकार, जैसे ही उसे ये प्राप्त होंगे, यथाशीघ्र इन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।
(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार किसी भी समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय आवास बैंक के खातों की जांच और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त कर सकती है, और ऐसी जांच एवं रिपोर्ट के संबंध में उसके द्वारा किया गया कोई भी व्यय राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।
(2) लेखा परीक्षकों को राष्ट्रीय आवास बैंक की वार्षिक बैलेंस शीट की एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी और उनका यह कर्तव्य होगा कि वे उससे संबंधित खातों और वाउचरों के साथ उसकी जांच करें और उन्हें राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा रखी गई सभी पुस्तकों की एक सूची दी जाएगी और उन्हें सभी उचित समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक की पुस्तकों, खातों, वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तक पहुंच प्राप्त होगी।
(3) लेखा परीक्षक राष्ट्रीय आवास बैंक के खातों के संबंध में बोर्ड के किसी निदेशक या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी की जांच कर सकते हैं और उन्हें बोर्ड या राष्ट्रीय आवास बैंक के अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों से ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा जो वे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझें।
(4) लेखा परीक्षक राष्ट्रीय आवास बैंक को उनके द्वारा जांचे गए वार्षिक बैलेंस शीट और खातों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट में, वे यह बताएंगे कि क्या उनकी राय में बैलेंस शीट एक पूर्ण और निष्पक्ष बैलेंस शीट है जिसमें सभी आवश्यक विवरण शामिल हैं और राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थिति का सही और निष्पक्ष चित्रण प्रस्तुत करने के लिए उचित रूप से तैयार की गई है और यदि उन्होंने बोर्ड या राष्ट्रीय आवास बैंक के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी से कोई स्पष्टीकरण या जानकारी मांगी थी, तो क्या वह दी गई थी और क्या वह संतोषजनक थी।
(5) राष्ट्रीय आवास बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक के वार्षिक खातों के समापन और मिलान की तिथि से 2 [चार महीने] के भीतर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को संबंधित वर्ष के अंत में अपने बैलेंस शीट की एक प्रति, उस वर्ष के लाभ और हानि खाते की एक प्रति, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति और उस वर्ष के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक के कामकाज की एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और केंद्र सरकार, जैसे ही उसे ये प्राप्त होंगे, यथाशीघ्र इन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएगी।
(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में निहित किसी भी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार किसी भी समय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रीय आवास बैंक के खातों की जांच और रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त कर सकती है, और ऐसी जांच एवं रिपोर्ट के संबंध में उसके द्वारा किया गया कोई भी व्यय राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को देय होगा।
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