NHB Act 35Aअध्याय V · Provisions Relating to Housing Finance Institutions Receiving Deposits
धारा 35A · जानकारी के प्रकटीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [35ए. सूचना का प्रकटीकरण। -- (1) किसी 2 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] से संबंधित कोई भी सूचना,--
(क) इस अध्याय के प्रावधानों के तहत ऐसी संस्था द्वारा प्रस्तुत किसी भी विवरण या प्रतिफल में निहित; या
(ख) लेखापरीक्षा या निरीक्षण या अन्यथा 3 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी--
(क) किसी 2 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] द्वारा 3 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] की पूर्व अनुमति से, उप-धारा (1) के तहत 3 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] को दी गई किसी भी जानकारी का खुलासा;
(ख) 4 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] द्वारा, यदि वह जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो उप-धारा (1) के अंतर्गत एकत्रित की गई किसी भी जानकारी को ऐसे समेकित रूप में प्रकाशित करना जैसा वह उचित समझे, जिसमें किसी 5 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] या उसके उधारकर्ताओं का नाम प्रकट न किया जाए;
(ग) 5 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] या 4 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] द्वारा किसी अन्य 5 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] को ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा करना या ऐसी संस्थाओं के बीच प्रचलित प्रथा और उपयोग के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत अनुमत या आवश्यक होने पर:
बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] द्वारा प्राप्त ऐसी कोई भी जानकारी संस्थाओं के बीच प्रचलित प्रथा और उपयोग के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत अनुमत या आवश्यक होने के अलावा प्रकाशित नहीं की जाएगी।
(3) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] संतुष्ट हो कि जनहित में या जमाकर्ताओं के हित में या 4 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] के हित में या किसी 4 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] के कामकाज को जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए ऐसा करना उचित है, तो वह स्वयं या अनुरोध किए जाने पर, किसी 4 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] द्वारा व्यवसाय के संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी कानून के तहत गठित किसी प्राधिकरण को उपलब्ध करा सकती है या सूचित कर सकती है।
(4) किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] को इस अध्याय के किसी प्रावधान के तहत प्राप्त किसी विवरण या अन्य सामग्री को प्रस्तुत करने या उसका निरीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
(क) इस अध्याय के प्रावधानों के तहत ऐसी संस्था द्वारा प्रस्तुत किसी भी विवरण या प्रतिफल में निहित; या
(ख) लेखापरीक्षा या निरीक्षण या अन्यथा 3 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को गोपनीय माना जाएगा और इस धारा में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा इसका खुलासा नहीं किया जाएगा।
(2) इस धारा की कोई बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी--
(क) किसी 2 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] द्वारा 3 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] की पूर्व अनुमति से, उप-धारा (1) के तहत 3 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] को दी गई किसी भी जानकारी का खुलासा;
(ख) 4 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] द्वारा, यदि वह जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो उप-धारा (1) के अंतर्गत एकत्रित की गई किसी भी जानकारी को ऐसे समेकित रूप में प्रकाशित करना जैसा वह उचित समझे, जिसमें किसी 5 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] या उसके उधारकर्ताओं का नाम प्रकट न किया जाए;
(ग) 5 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] या 4 [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] द्वारा किसी अन्य 5 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] को ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा करना या ऐसी संस्थाओं के बीच प्रचलित प्रथा और उपयोग के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत अनुमत या आवश्यक होने पर:
बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] द्वारा प्राप्त ऐसी कोई भी जानकारी संस्थाओं के बीच प्रचलित प्रथा और उपयोग के अनुसार या किसी अन्य कानून के तहत अनुमत या आवश्यक होने के अलावा प्रकाशित नहीं की जाएगी।
(3) इस अधिनियम या किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, यदि [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] संतुष्ट हो कि जनहित में या जमाकर्ताओं के हित में या 4 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] के हित में या किसी 4 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] के कामकाज को जमाकर्ताओं के हित के प्रतिकूल तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए ऐसा करना उचित है, तो वह स्वयं या अनुरोध किए जाने पर, किसी 4 [आवास वित्त संस्था जो एक कंपनी है] द्वारा व्यवसाय के संचालन से संबंधित कोई भी जानकारी किसी भी कानून के तहत गठित किसी प्राधिकरण को उपलब्ध करा सकती है या सूचित कर सकती है।
(4) किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, कोई न्यायालय, न्यायाधिकरण या अन्य प्राधिकरण [राष्ट्रीय आवास बैंक या रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो] को इस अध्याय के किसी प्रावधान के तहत प्राप्त किसी विवरण या अन्य सामग्री को प्रस्तुत करने या उसका निरीक्षण कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
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