NHB Act 4अध्याय II · Establishment of the National Housing Bank and Capital Thereof
धारा 4 · पूंजी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [4. पूंजी.-- (1) राष्ट्रीय आवास बैंक की अधिकृत एवं चुकता पूंजी तीन सौ पचास करोड़ रुपये होगी:
2. [बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकृत पूंजी को दो हजार करोड़ रुपये तक या समय-समय पर उसके द्वारा निर्धारित किसी अन्य राशि तक बढ़ा सकती है।]
(2) बोर्ड, समय-समय पर अपने द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार, केंद्रीय सरकार, अनुसूचित बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, आवास वित्त संस्थानों या ऐसे अन्य संस्थानों को बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी जारी कर सकता है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए:
बशर्ते कि जारी पूंजी में इस प्रकार कोई वृद्धि नहीं की जाएगी कि केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले अन्य संस्थान किसी भी समय कुल मिलाकर राष्ट्रीय आवास बैंक की जारी पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम हिस्सेदारी रखें।
4 [(3) राष्ट्रीय आवास बैंक की एक हजार चार सौ पचास करोड़ रुपये की अभिवेदित पूंजी, जिसका अभिवेदन रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है, अभिवेदित पूंजी के अंकित मूल्य का भुगतान रिजर्व बैंक को किए जाने पर, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से केंद्र सरकार को हस्तांतरित और उसमें निहित हो जाएगी।]
2. [बशर्ते कि केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा अधिकृत पूंजी को दो हजार करोड़ रुपये तक या समय-समय पर उसके द्वारा निर्धारित किसी अन्य राशि तक बढ़ा सकती है।]
(2) बोर्ड, समय-समय पर अपने द्वारा निर्धारित शर्तों और नियमों के अनुसार, केंद्रीय सरकार, अनुसूचित बैंकों, सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों, आवास वित्त संस्थानों या ऐसे अन्य संस्थानों को बढ़ी हुई अधिकृत पूंजी जारी कर सकता है, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए:
बशर्ते कि जारी पूंजी में इस प्रकार कोई वृद्धि नहीं की जाएगी कि केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान या केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले अन्य संस्थान किसी भी समय कुल मिलाकर राष्ट्रीय आवास बैंक की जारी पूंजी के इक्यावन प्रतिशत से कम हिस्सेदारी रखें।
4 [(3) राष्ट्रीय आवास बैंक की एक हजार चार सौ पचास करोड़ रुपये की अभिवेदित पूंजी, जिसका अभिवेदन रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है, अभिवेदित पूंजी के अंकित मूल्य का भुगतान रिजर्व बैंक को किए जाने पर, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से केंद्र सरकार को हस्तांतरित और उसमें निहित हो जाएगी।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

