NHB Act 3अध्याय II · Establishment of the National Housing Bank and Capital Thereof
धारा 3 · राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना और निगमन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा जो तिथि नियुक्त करे, उस तिथि से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक बैंक की स्थापना की जाएगी, जिसे राष्ट्रीय आवास बैंक के नाम से जाना जाएगा।
(2) राष्ट्रीय आवास बैंक उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उसे संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और उसका निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और वह उस नाम से मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय 1 [नई दिल्ली या ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे]।
(4) राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में किसी भी स्थान पर और 2 [केंद्र सरकार] की पूर्व स्वीकृति से भारत के बाहर किसी भी स्थान पर कार्यालय, शाखाएँ या एजेंसियाँ स्थापित कर सकता है।
(2) राष्ट्रीय आवास बैंक उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, और इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उसे संपत्ति प्राप्त करने, धारण करने और उसका निपटान करने तथा अनुबंध करने का अधिकार होगा, और वह उस नाम से मुकदमा कर सकता है और उस पर मुकदमा किया जा सकता है।
(3) राष्ट्रीय आवास बैंक का प्रधान कार्यालय 1 [नई दिल्ली या ऐसे किसी अन्य स्थान पर होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे]।
(4) राष्ट्रीय आवास बैंक भारत में किसी भी स्थान पर और 2 [केंद्र सरकार] की पूर्व स्वीकृति से भारत के बाहर किसी भी स्थान पर कार्यालय, शाखाएँ या एजेंसियाँ स्थापित कर सकता है।
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