The Railways Act, 1989 78अध्याय IX · Carriage of Goods
धारा 78 · मापने, तौलने आदि की क्षमता।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
रेलवे रसीद में किसी भी बात के होते हुए भी, माल की डिलीवरी से पहले रेलवे प्रशासन को निम्नलिखित अधिकार हो सकते हैं:
(i) किसी खेप का पुनः मापन, पुनः तौलना या पुनः वर्गीकरण करना;
(ii) माल ढुलाई और अन्य शुल्कों की पुनः गणना करना; और
(iii) किसी अन्य त्रुटि को सुधारना या ऐसी कोई राशि वसूल करना जिसे वसूलना भूल गए हों।
(i) किसी खेप का पुनः मापन, पुनः तौलना या पुनः वर्गीकरण करना;
(ii) माल ढुलाई और अन्य शुल्कों की पुनः गणना करना; और
(iii) किसी अन्य त्रुटि को सुधारना या ऐसी कोई राशि वसूल करना जिसे वसूलना भूल गए हों।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

