The Railways Act, 1989 153अध्याय XV · Penalties and Offences

धारा 153 · जानबूझकर किए गए कृत्य या चूक से रेल यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।

अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से

अपराध एक नज़र में

अधिकतम दंड
5 वर्ष
संज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय
अजमानतीय
समझौता योग्य
समझौता योग्य नहीं
विचारण न्यायालय
प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
  • संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
  • अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है

प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं

इस धारा पर आपका निजी नोट

यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।