The Railways Act, 1989 153अध्याय XV · Penalties and Offences
धारा 153 · जानबूझकर किए गए कृत्य या चूक से रेल यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई व्यक्ति किसी गैरकानूनी कृत्य द्वारा या किसी जानबूझकर की गई चूक या लापरवाही द्वारा किसी रेल मार्ग पर यात्रा कर रहे या उस पर मौजूद किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है या खतरे में डालने का कारण बनता है, या किसी रेल मार्ग पर किसी भी चलती-फिरती वस्तु को बाधित करता है या बाधित करने का कारण बनता है या बाधित करने का प्रयास करता है, तो उसे पांच वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 5 वर्ष
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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