The Railways Act, 1989 56अध्याय VIII · Carriage of Passengers
धारा 56 · संक्रामक या छूत की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने से इनकार करने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) ऐसे संक्रामक या छूत की बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, रेलगाड़ी के किसी डिब्बे में प्रवेश नहीं करेगा या उसमें नहीं रहेगा या रेलगाड़ी में यात्रा नहीं करेगा, जब तक कि इस संबंध में अधिकृत रेल कर्मचारी की अनुमति न हो।
(2) उपधारा (1) के तहत अनुमति देने वाला रेल कर्मचारी, ट्रेन में ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग करने की व्यवस्था करेगा और ऐसे व्यक्ति को ट्रेन में ऐसी अन्य शर्तों के अधीन ले जाया जाएगा जो निर्धारित की जा सकती हैं।
(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के तहत आवश्यक अनुमति के बिना या उपधारा (2) के तहत निर्धारित किसी शर्त के उल्लंघन में किसी गाड़ी में प्रवेश करता है या रहता है या ट्रेन में यात्रा करता है, तो ऐसा व्यक्ति और उसके साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने पास या टिकट जब्त किए जाने और किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलवे से निकाले जाने के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) उपधारा (1) के तहत अनुमति देने वाला रेल कर्मचारी, ट्रेन में ऐसे रोग से पीड़ित व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से अलग करने की व्यवस्था करेगा और ऐसे व्यक्ति को ट्रेन में ऐसी अन्य शर्तों के अधीन ले जाया जाएगा जो निर्धारित की जा सकती हैं।
(3) कोई भी व्यक्ति जो उपधारा (1) के तहत आवश्यक अनुमति के बिना या उपधारा (2) के तहत निर्धारित किसी शर्त के उल्लंघन में किसी गाड़ी में प्रवेश करता है या रहता है या ट्रेन में यात्रा करता है, तो ऐसा व्यक्ति और उसके साथ यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने पास या टिकट जब्त किए जाने और किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा रेलवे से निकाले जाने के लिए उत्तरदायी होगा।
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