The Railways Act, 1989 154अध्याय XV · Penalties and Offences
धारा 154 · लापरवाही या गैरजिम्मेदाराना कृत्य या चूक से रेल यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई व्यक्ति लापरवाही और असावधानी से कोई ऐसा कार्य करता है, या वह कार्य करने में चूक करता है जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य है, और वह कार्य या चूक किसी रेल मार्ग पर यात्रा कर रहे या मौजूद किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने की संभावना रखती है, तो उसे एक वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 1 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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