The Railways Act, 1989 130अध्याय XIV · Regulation of Hours of Work and Period of Rest
धारा 130 · परिभाषाएँ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय में, जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो,--
(क) रेल कर्मचारी का रोजगार "निरंतर" कहा जाता है, सिवाय इसके कि जब इसे अनिवार्य रूप से रुक-रुक कर या गहन घोषित किया गया हो या इससे बाहर रखा गया हो;
(ख) किसी रेल कर्मचारी का रोजगार "अनिवार्य रूप से आंतरायिक" तब कहा जाता है जब निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इसे इस आधार पर घोषित किया गया हो कि रेल कर्मचारी के दैनिक कार्य घंटों में सामान्यतः निष्क्रियता की अवधि शामिल होती है जो कुल मिलाकर पचास प्रतिशत या उससे अधिक होती है (जिसमें कम से कम एक घंटे की ऐसी अवधि या आधे घंटे की ऐसी दो अवधियाँ शामिल होती हैं) बारह घंटे के कार्य समय में (औसतन बहत्तर लगातार घंटों में), जिसके दौरान रेल कर्मचारी ड्यूटी पर हो सकता है, लेकिन उससे न तो शारीरिक गतिविधि प्रदर्शित करने और न ही निरंतर ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है;
(ग) रेल कर्मचारी का रोजगार निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आने पर वर्जित माना जाएगा, अर्थात्:--
(i) प्रबंधकीय या गोपनीय क्षमता में कार्यरत रेल कर्मचारी;
(ii) सशस्त्र गार्ड या अन्य कर्मी जो सशस्त्र पुलिस बलों के समान अनुशासन के अधीन हों;
(iii) तकनीकी प्रशिक्षण या अकादमिक शिक्षा प्रदान करने वाले रेलवे विद्यालयों के कर्मचारी;
(iv) ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमों के अधीन पर्यवेक्षक के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(v) कर्मचारियों की ऐसी अन्य श्रेणियां जो निर्धारित की जा सकें;
(घ) रेल कर्मचारी का रोजगार "गहन" तब कहा जाता है जब निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इसे इस आधार पर ऐसा घोषित किया गया हो कि यह एक कठिन प्रकृति का रोजगार है जिसमें निरंतर एकाग्रता या कठिन शारीरिक श्रम शामिल है और आराम की अवधि बहुत कम या बिल्कुल नहीं है।
(क) रेल कर्मचारी का रोजगार "निरंतर" कहा जाता है, सिवाय इसके कि जब इसे अनिवार्य रूप से रुक-रुक कर या गहन घोषित किया गया हो या इससे बाहर रखा गया हो;
(ख) किसी रेल कर्मचारी का रोजगार "अनिवार्य रूप से आंतरायिक" तब कहा जाता है जब निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इसे इस आधार पर घोषित किया गया हो कि रेल कर्मचारी के दैनिक कार्य घंटों में सामान्यतः निष्क्रियता की अवधि शामिल होती है जो कुल मिलाकर पचास प्रतिशत या उससे अधिक होती है (जिसमें कम से कम एक घंटे की ऐसी अवधि या आधे घंटे की ऐसी दो अवधियाँ शामिल होती हैं) बारह घंटे के कार्य समय में (औसतन बहत्तर लगातार घंटों में), जिसके दौरान रेल कर्मचारी ड्यूटी पर हो सकता है, लेकिन उससे न तो शारीरिक गतिविधि प्रदर्शित करने और न ही निरंतर ध्यान देने की अपेक्षा की जाती है;
(ग) रेल कर्मचारी का रोजगार निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आने पर वर्जित माना जाएगा, अर्थात्:--
(i) प्रबंधकीय या गोपनीय क्षमता में कार्यरत रेल कर्मचारी;
(ii) सशस्त्र गार्ड या अन्य कर्मी जो सशस्त्र पुलिस बलों के समान अनुशासन के अधीन हों;
(iii) तकनीकी प्रशिक्षण या अकादमिक शिक्षा प्रदान करने वाले रेलवे विद्यालयों के कर्मचारी;
(iv) ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियमों के अधीन पर्यवेक्षक के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है;
(v) कर्मचारियों की ऐसी अन्य श्रेणियां जो निर्धारित की जा सकें;
(घ) रेल कर्मचारी का रोजगार "गहन" तब कहा जाता है जब निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इसे इस आधार पर ऐसा घोषित किया गया हो कि यह एक कठिन प्रकृति का रोजगार है जिसमें निरंतर एकाग्रता या कठिन शारीरिक श्रम शामिल है और आराम की अवधि बहुत कम या बिल्कुल नहीं है।
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