The Railways Act, 1989 60अध्याय VIII · Carriage of Passengers
धारा 60 · इस अध्याय में वर्णित मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) यात्रियों को सुविधा और आराम प्रदान करना (जिसमें ट्रेनों में सीटों या बर्थों का आरक्षण शामिल है);
(ख) टिकट रद्द करने पर दी जाने वाली धनवापसी की राशि;
(ग) वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत आरक्षित सीटों या बर्थों वाले यात्रियों के नाम परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है;
(घ) सामान की ढुलाई और वे शर्तें जिनके अधीन स्टेशनों पर स्थित क्लॉक रूम में सामान रखा जा सकता है;
(ई) संक्रामक या छूत की बीमारियाँ;
(f) वे शर्तें जिनके अधीन रेलवे प्रशासन संक्रामक या छूत की बीमारियों से पीड़ित यात्रियों को ले जा सकता है और जिस तरीके से ऐसे यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिब्बों को कीटाणुरहित किया जा सकता है;
(जी) सामान्यतः, रेलगाड़ियों पर यात्रा करने, उनके उपयोग, संचालन और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए।
(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम यह प्रावधान कर सकता है कि उसका उल्लंघन जुर्माने से दंडनीय होगा जो पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।
(4) प्रत्येक रेल प्रशासन अपनी रेल के प्रत्येक स्टेशन पर इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों की एक प्रति रखेगा और किसी भी व्यक्ति को निशुल्क निरीक्षण करने की अनुमति भी देगा।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:--
(क) यात्रियों को सुविधा और आराम प्रदान करना (जिसमें ट्रेनों में सीटों या बर्थों का आरक्षण शामिल है);
(ख) टिकट रद्द करने पर दी जाने वाली धनवापसी की राशि;
(ग) वे परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत आरक्षित सीटों या बर्थों वाले यात्रियों के नाम परिवर्तन की अनुमति दी जा सकती है;
(घ) सामान की ढुलाई और वे शर्तें जिनके अधीन स्टेशनों पर स्थित क्लॉक रूम में सामान रखा जा सकता है;
(ई) संक्रामक या छूत की बीमारियाँ;
(f) वे शर्तें जिनके अधीन रेलवे प्रशासन संक्रामक या छूत की बीमारियों से पीड़ित यात्रियों को ले जा सकता है और जिस तरीके से ऐसे यात्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिब्बों को कीटाणुरहित किया जा सकता है;
(जी) सामान्यतः, रेलगाड़ियों पर यात्रा करने, उनके उपयोग, संचालन और प्रबंधन को विनियमित करने के लिए।
(3) इस धारा के अधीन बनाया गया कोई नियम यह प्रावधान कर सकता है कि उसका उल्लंघन जुर्माने से दंडनीय होगा जो पाँच सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।
(4) प्रत्येक रेल प्रशासन अपनी रेल के प्रत्येक स्टेशन पर इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों की एक प्रति रखेगा और किसी भी व्यक्ति को निशुल्क निरीक्षण करने की अनुमति भी देगा।
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