The Railways Act, 1989 13अध्याय IV · Construction and Maintenance of Works
धारा 13 · सरकारी संपत्ति की सुरक्षा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
धारा 11 और 12 में कोई भी बात अधिकृत नहीं करेगी--
(क) किसी राज्य सरकार की सहमति के बिना, सरकारी रेलवे के किसी रेलवे प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्व में या उसके कब्जे में स्थित किसी भी कार्य, भूमि या भवन पर कोई कार्य करना; और
(ख) किसी गैर-सरकारी रेलवे के रेलवे प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या उसके कब्जे में स्थित किसी भी कार्य, भूमि या भवन पर संबंधित सरकार की सहमति के बिना कोई कार्य करना।
(क) किसी राज्य सरकार की सहमति के बिना, सरकारी रेलवे के किसी रेलवे प्रशासन द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्व में या उसके कब्जे में स्थित किसी भी कार्य, भूमि या भवन पर कोई कार्य करना; और
(ख) किसी गैर-सरकारी रेलवे के रेलवे प्रशासन द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या उसके कब्जे में स्थित किसी भी कार्य, भूमि या भवन पर संबंधित सरकार की सहमति के बिना कोई कार्य करना।
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