The Railways Act, 1989 6अध्याय III · Commissioners of Railway Safety
धारा 6 · आयुक्त के कर्तव्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
आयुक्त निम्नलिखित कार्य करेगा--
(क) किसी रेलवे का निरीक्षण करना ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वह यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोले जाने योग्य है और इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा अपेक्षित अनुसार केंद्र सरकार को उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी रेलवे या उस पर उपयोग किए जाने वाले किसी भी रोलिंग स्टॉक का आवधिक या अन्य निरीक्षण करना;
(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत रेल दुर्घटना के कारण की जाँच करना; और
(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत उसे सौंपे गए हैं।
(क) किसी रेलवे का निरीक्षण करना ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वह यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए खोले जाने योग्य है और इस अधिनियम के तहत या इसके द्वारा अपेक्षित अनुसार केंद्र सरकार को उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित किसी भी रेलवे या उस पर उपयोग किए जाने वाले किसी भी रोलिंग स्टॉक का आवधिक या अन्य निरीक्षण करना;
(ग) इस अधिनियम के अंतर्गत रेल दुर्घटना के कारण की जाँच करना; और
(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना जो इस अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत उसे सौंपे गए हैं।
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