CGST Act 97अध्याय XVII · Advance Ruling
धारा 97 · अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अध्याय के अंतर्गत अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र और तरीके से तथा निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिसमें अग्रिम निर्णय के लिए अपेक्षित प्रश्न का उल्लेख हो।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत जिस प्रश्न पर अग्रिम निर्णय मांगा जाता है, वह निम्नलिखित के संबंध में होगा:--
(क) किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों का वर्गीकरण;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना की प्रयोज्यता;
(ग) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय और मूल्य का निर्धारण;
(घ) भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता;
(ई) किसी वस्तु या सेवा या दोनों पर कर भुगतान करने की देयता का निर्धारण;
(f) क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है;
(जी) क्या आवेदक द्वारा किसी वस्तु या सेवा या दोनों के संबंध में किया गया कोई विशेष कार्य उस शब्द के अर्थ के भीतर, वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के बराबर है या उसके परिणामस्वरूप होता है।
(2) इस अधिनियम के अंतर्गत जिस प्रश्न पर अग्रिम निर्णय मांगा जाता है, वह निम्नलिखित के संबंध में होगा:--
(क) किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों का वर्गीकरण;
(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना की प्रयोज्यता;
(ग) वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के समय और मूल्य का निर्धारण;
(घ) भुगतान किए गए या भुगतान किए गए माने गए कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता;
(ई) किसी वस्तु या सेवा या दोनों पर कर भुगतान करने की देयता का निर्धारण;
(f) क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है;
(जी) क्या आवेदक द्वारा किसी वस्तु या सेवा या दोनों के संबंध में किया गया कोई विशेष कार्य उस शब्द के अर्थ के भीतर, वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति के बराबर है या उसके परिणामस्वरूप होता है।
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