CGST Act 71अध्याय XIV · Inspection, Search, Seizure and Arrest
धारा 71 · व्यापारिक परिसर में प्रवेश की अनुमति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त आयुक्त से कम रैंक के उचित अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, पंजीकृत व्यक्ति के किसी भी व्यवसाय स्थल पर लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों, कंप्यूटरों, कंप्यूटर प्रोग्रामों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (चाहे कंप्यूटर में स्थापित हो या अन्यथा) और ऐसी अन्य चीजों का निरीक्षण करने के लिए प्रवेश कर सकता है, जिनकी उसे आवश्यकता हो और जो उस स्थान पर उपलब्ध हों, राजस्व के हित की रक्षा के लिए आवश्यक किसी भी लेखापरीक्षा, जांच, सत्यापन और जाँच करने के उद्देश्य से।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, मांग पर, उपधारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी या उचित अधिकारी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षित दल या धारा 66 के तहत नामित लागत लेखाकार या चार्टर्ड लेखाकार को उपलब्ध कराएगा---
(i) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार या अनुरक्षित ऐसे अभिलेख, जिन्हें उचित अधिकारी को निर्धारित तरीके से घोषित किया गया हो;
(ii) ट्रायल बैलेंस या उसके समकक्ष;
(iii) वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा, विधिवत लेखापरीक्षित, जहां आवश्यक हो;
(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 148 के तहत लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;
(v) आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 44AB के तहत आयकर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो; और
(vi) कोई अन्य प्रासंगिक अभिलेख,
जांच के लिए अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा ऐसी मांग किए जाने के दिन से पंद्रह कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर, या उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर जांच की जाएगी।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्थान का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, मांग पर, उपधारा (1) के तहत अधिकृत अधिकारी या उचित अधिकारी द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षित दल या धारा 66 के तहत नामित लागत लेखाकार या चार्टर्ड लेखाकार को उपलब्ध कराएगा---
(i) पंजीकृत व्यक्ति द्वारा तैयार या अनुरक्षित ऐसे अभिलेख, जिन्हें उचित अधिकारी को निर्धारित तरीके से घोषित किया गया हो;
(ii) ट्रायल बैलेंस या उसके समकक्ष;
(iii) वार्षिक वित्तीय लेखा-जोखा, विधिवत लेखापरीक्षित, जहां आवश्यक हो;
(iv) कंपनी अधिनियम, 2013 (18 ऑफ 2013) की धारा 148 के तहत लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो;
(v) आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 44AB के तहत आयकर लेखापरीक्षा रिपोर्ट, यदि कोई हो; और
(vi) कोई अन्य प्रासंगिक अभिलेख,
जांच के लिए अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा ऐसी मांग किए जाने के दिन से पंद्रह कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर, या उक्त अधिकारी या लेखापरीक्षा दल या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट द्वारा अनुमत अतिरिक्त अवधि के भीतर जांच की जाएगी।
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