CGST Act 37अध्याय IX · Returns
धारा 37 · बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इनपुट सेवा वितरक , अनिवासी कर योग्य व्यक्ति और धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, किसी कर अवधि के दौरान किए गए माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण, उक्त कर अवधि के बाद आने वाले महीने के दसवें दिन या उससे पहले, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करेगा, [ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन और] ऐसे प्रपत्र और तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है, और ऐसा विवरण, 2 [ऐसी शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन, ऐसे समय और ऐसे तरीके से जैसा निर्धारित किया जा सकता है, उक्त आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाएगा:]
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4. बशर्ते कि आयुक्त, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो।
5. [इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि] राज्य कर आयुक्त या केंद्र शासित प्रदेश कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित माना जाएगा।
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(3) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए उप-धारा ( 1 ) के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया है, उसमें किसी त्रुटि या चूक का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या चूक को निर्धारित तरीके से सुधारेगा, और ऐसी त्रुटि या चूक के कारण कर के कम भुगतान की स्थिति में, उस कर और ब्याज का भुगतान करेगा, यदि कोई हो, तो उस कर अवधि के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में।
बशर्ते कि उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत विवरणों के संबंध में त्रुटि या चूक का कोई सुधार उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 8 [तीसवें दिन नवंबर] के बाद या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद, जो भी पहले हो, के बाद नहीं किया जाएगा।
9 [इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत विवरणों के संबंध में त्रुटि या चूक का सुधार सितंबर, 2018 माह के लिए धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद मार्च, 2019 माह या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 की तिमाही के लिए उपधारा (1) के तहत विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक अनुमत होगा।]
स्पष्टीकरण .--- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "बाहरी आपूर्तियों का विवरण" अभिव्यक्ति में किसी भी कर अवधि के दौरान की गई बाहरी आपूर्तियों के संबंध में जारी किए गए चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और संशोधित चालान का विवरण शामिल होगा।
10 [(4) किसी पंजीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत बहिर्वाह आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने पिछली किसी कर अवधि के लिए बहिर्वाह आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है:
बशर्ते कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप-धारा (1) के अंतर्गत बाह्य आपूर्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है, भले ही उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए बाह्य आपूर्तियों का विवरण प्रस्तुत न किया हो।
11 [(5) किसी पंजीकृत व्यक्ति को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत बहिर्वाह आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी कर अवधि के लिए बाह्य आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है, भले ही उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो।
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4. बशर्ते कि आयुक्त, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा, कर योग्य व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए ऐसे विवरण प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ा सकता है, जैसा कि उसमें निर्दिष्ट किया गया हो।
5. [इसके अतिरिक्त यह भी प्रावधान है कि] राज्य कर आयुक्त या केंद्र शासित प्रदेश कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय सीमा का कोई भी विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित माना जाएगा।
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(3) कोई भी पंजीकृत व्यक्ति, जिसने किसी कर अवधि के लिए उप-धारा ( 1 ) के अंतर्गत विवरण प्रस्तुत किया है, उसमें किसी त्रुटि या चूक का पता चलने पर, ऐसी त्रुटि या चूक को निर्धारित तरीके से सुधारेगा, और ऐसी त्रुटि या चूक के कारण कर के कम भुगतान की स्थिति में, उस कर और ब्याज का भुगतान करेगा, यदि कोई हो, तो उस कर अवधि के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में।
बशर्ते कि उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत विवरणों के संबंध में त्रुटि या चूक का कोई सुधार उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 8 [तीसवें दिन नवंबर] के बाद या संबंधित वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद, जो भी पहले हो, के बाद नहीं किया जाएगा।
9 [इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि उपधारा (1) के तहत प्रस्तुत विवरणों के संबंध में त्रुटि या चूक का सुधार सितंबर, 2018 माह के लिए धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद मार्च, 2019 माह या जनवरी, 2019 से मार्च, 2019 की तिमाही के लिए उपधारा (1) के तहत विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक अनुमत होगा।]
स्पष्टीकरण .--- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "बाहरी आपूर्तियों का विवरण" अभिव्यक्ति में किसी भी कर अवधि के दौरान की गई बाहरी आपूर्तियों के संबंध में जारी किए गए चालान, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और संशोधित चालान का विवरण शामिल होगा।
10 [(4) किसी पंजीकृत व्यक्ति को किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत बहिर्वाह आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि उसने पिछली किसी कर अवधि के लिए बहिर्वाह आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है:
बशर्ते कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप-धारा (1) के अंतर्गत बाह्य आपूर्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है, भले ही उसने एक या अधिक पूर्व कर अवधियों के लिए बाह्य आपूर्तियों का विवरण प्रस्तुत न किया हो।
11 [(5) किसी पंजीकृत व्यक्ति को उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद किसी कर अवधि के लिए उप-धारा (1) के अंतर्गत बहिर्वाह आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी: बशर्ते कि सरकार, परिषद की अनुशंसाओं पर, अधिसूचना द्वारा, उसमें निर्दिष्ट शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए, किसी पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग को उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी कर अवधि के लिए बाह्य आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकती है, भले ही उक्त विवरण प्रस्तुत करने की नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि समाप्त हो गई हो।
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