CGST Act 68अध्याय XIV · Inspection, Search, Seizure and Arrest
धारा 68 · माल की आवाजाही का निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) सरकार किसी ऐसे वाहन के प्रभारी व्यक्ति से, जो किसी निर्दिष्ट राशि से अधिक मूल्य की माल की खेप ले जा रहा हो, ऐसे दस्तावेज और ऐसे उपकरण साथ रखने की अपेक्षा कर सकती है, जैसा कि निर्धारित किया जाए।
(2) उपधारा (1) के अधीन ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का विवरण ऐसे तरीके से मान्य किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वाहन को उचित अधिकारी द्वारा किसी स्थान पर रोका जाता है, तो वह उक्त वाहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन निर्धारित दस्तावेजों और सत्यापन हेतु उपकरणों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और उपकरणों को प्रस्तुत करने तथा माल के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए उत्तरदायी होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन ले जाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों का विवरण ऐसे तरीके से मान्य किया जाएगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी वाहन को उचित अधिकारी द्वारा किसी स्थान पर रोका जाता है, तो वह उक्त वाहन के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन निर्धारित दस्तावेजों और सत्यापन हेतु उपकरणों को प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और उपकरणों को प्रस्तुत करने तथा माल के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए उत्तरदायी होगा।
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