CGST Act 28अध्याय VI · Registration
धारा 28 · पंजीकरण में संशोधन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1) प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति और वह व्यक्ति जिसे विशिष्ट पहचान संख्या आवंटित की गई है, पंजीकरण के समय या उसके बाद दी गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन की सूचना उचित अधिकारी को ऐसे प्रपत्र और तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर देगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।
(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना के आधार पर या उसके द्वारा निर्धारित जानकारी के आधार पर पंजीकरण विवरणों में संशोधन को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसे विवरणों में संशोधन के संबंध में उचित अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
इसके अलावा, उचित अधिकारी पंजीकरण विवरण में संशोधन के लिए आवेदन को संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं करेगा।
(3) राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत संशोधनों की कोई भी अस्वीकृति या स्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत अस्वीकृति या स्वीकृति मानी जाएगी।
(2) उचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गई सूचना के आधार पर या उसके द्वारा निर्धारित जानकारी के आधार पर पंजीकरण विवरणों में संशोधन को ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के भीतर अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकता है:
बशर्ते कि ऐसे विवरणों में संशोधन के संबंध में उचित अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:
इसके अलावा, उचित अधिकारी पंजीकरण विवरण में संशोधन के लिए आवेदन को संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना अस्वीकार नहीं करेगा।
(3) राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत संशोधनों की कोई भी अस्वीकृति या स्वीकृति, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के तहत अस्वीकृति या स्वीकृति मानी जाएगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

