धारा 69 · धारा 69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील
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69. साक्षी पर डाक द्वारा समन की तामील
(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, किसी साक्षी को समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे समन के जारी किए जाने के अतिरिक्त और उसके साथ ही साथ, यह निदेश दे सकेगा कि समन की एक प्रति की तामील उस स्थान के पते पर, जहां वह साक्षी मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।
(2) जब ऐसी पावती, जिसका यह तात्पर्य है कि वह साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित है, या ऐसा पृष्ठांकन, जिसका यह तात्पर्य है कि वह किसी डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय का किया गया है कि साक्षी ने समन लेने से इन्कार कर दिया है, प्राप्त हो गई है तब समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् रूप से तामील हो गई है।
(1) इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, किसी साक्षी को समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे समन के जारी किए जाने के अतिरिक्त और उसके साथ ही साथ, यह निदेश दे सकेगा कि समन की एक प्रति की तामील उस स्थान के पते पर, जहां वह साक्षी मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।
(2) जब ऐसी पावती, जिसका यह तात्पर्य है कि वह साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित है, या ऐसा पृष्ठांकन, जिसका यह तात्पर्य है कि वह किसी डाक कर्मचारी द्वारा इस आशय का किया गया है कि साक्षी ने समन लेने से इन्कार कर दिया है, प्राप्त हो गई है तब समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकेगा कि समन की सम्यक् रूप से तामील हो गई है।
नए कानून में
CrPC 69BNSS 71
71. Service of summons on witness.
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