धारा 286 · धारा 286. कमीशनों का निष्पादन
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286. कमीशनों का निष्पादन
कमीशन की प्राप्ति पर, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष समन करेगा या उस स्थान को जाएगा जहां साक्षी है, और उसका साक्ष्य उसी रीति से लेखबद्ध करेगा, तथा इस प्रयोजन के लिए वही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो इस संहिता के अधीन वारंट-मामलों के विचारण में हैं।
कमीशन की प्राप्ति पर, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या ऐसा महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसे वह इस निमित्त नियुक्त करे, साक्षी को अपने समक्ष समन करेगा या उस स्थान को जाएगा जहां साक्षी है, और उसका साक्ष्य उसी रीति से लेखबद्ध करेगा, तथा इस प्रयोजन के लिए वही शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो इस संहिता के अधीन वारंट-मामलों के विचारण में हैं।
नए कानून में
CrPC 286BNSS 321
321. Execution of commissions.
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