धारा 107 · धारा 107. अन्य मामलों में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
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107. अन्य मामलों में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति
(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभवतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, और उसकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब वह ऐसे व्यक्ति से, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण बताए कि उसे एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।
(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकेगी, जब या तो वह स्थान, जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है, या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो संभाव्यतः ऐसी अधिकारिता से परे परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।
(1) जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह इत्तिला मिलती है कि कोई व्यक्ति संभाव्यतः परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या कोई ऐसा सदोष कार्य करेगा जिससे संभवतः परिशांति भंग हो जाएगी या लोक प्रशांति विक्षुब्ध हो जाएगी, और उसकी यह राय है कि कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है, तब वह ऐसे व्यक्ति से, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह कारण बताए कि उसे एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो मजिस्ट्रेट ठीक समझे, परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभुओं सहित या रहित बंधपत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाए।
(2) इस धारा के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष की जा सकेगी, जब या तो वह स्थान, जहां परिशांति भंग या विक्षोभ की आशंका है, उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर है, या ऐसी अधिकारिता के भीतर कोई ऐसा व्यक्ति है, जो संभाव्यतः ऐसी अधिकारिता से परे परिशांति भंग करेगा या लोक प्रशांति विक्षुब्ध करेगा या यथापूर्वोक्त कोई सदोष कार्य करेगा।
नए कानून में
CrPC 107BNSS 126
126. Security for keeping peace in other cases.
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