धारा 152 · धारा 152. लोक संपत्ति को क्षति का निवारण
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152. लोक संपत्ति को क्षति का निवारण
कोई पुलिस अधिकारी अपने ही प्राधिकार से किसी लोक संपत्ति को, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, उसके देखते हुए पहुंचाई जाने के लिए प्रयतित किसी क्षति का, या नौसंचालन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी लोक भूचिह्न या बोया या अन्य चिह्न के हटाए जाने या उसे क्षति पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा।
कोई पुलिस अधिकारी अपने ही प्राधिकार से किसी लोक संपत्ति को, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, उसके देखते हुए पहुंचाई जाने के लिए प्रयतित किसी क्षति का, या नौसंचालन के लिए उपयोग में लाए जाने वाले किसी लोक भूचिह्न या बोया या अन्य चिह्न के हटाए जाने या उसे क्षति पहुंचाए जाने का, निवारण करने के लिए हस्तक्षेप कर सकेगा।
नए कानून में
CrPC 152BNSS 171
171. Prevention of injury to public property.
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