धारा 375 · धारा 375. कुछ मामलों में अपील न होना जब अभियुक्त दोष स्वीकार कर लेता है
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375. कुछ मामलों में अपील न होना जब अभियुक्त दोष स्वीकार कर लेता है
धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति ने दोष स्वीकार कर लिया है और ऐसी स्वीकृति पर दोषसिद्ध किया गया है, वहां कोई अपील न होगी—
(क) यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है; या
(ख) यदि दोषसिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो दंडादेश की मात्रा या वैधता के बारे में के सिवाय।
धारा 374 में किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी अभियुक्त व्यक्ति ने दोष स्वीकार कर लिया है और ऐसी स्वीकृति पर दोषसिद्ध किया गया है, वहां कोई अपील न होगी—
(क) यदि दोषसिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है; या
(ख) यदि दोषसिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम या द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है, तो दंडादेश की मात्रा या वैधता के बारे में के सिवाय।
नए कानून में
CrPC 375BNSS 416
416. No appeal in certain cases when accused pleads guilty.
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