IT Act 85अध्याय XIII · Miscellaneous
धारा 85 · कंपनियों द्वारा किए गए अपराध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन करता है और वह कंपनी है, तो उल्लंघन किए जाने के समय कंपनी के व्यवसाय संचालन के लिए कंपनी का प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, साथ ही कंपनी भी, उल्लंघन के लिए दोषी होगी और उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंडनीय नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती थी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ हो, या उनकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(i) 'कंपनी' से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
(ii) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ फर्म में साझेदार है।
बशर्ते कि इस उपधारा में निहित कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंडनीय नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ था या उसने ऐसे उल्लंघन को रोकने के लिए सभी आवश्यक सावधानी बरती थी।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी कंपनी द्वारा इस अधिनियम के किसी प्रावधान या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम, निर्देश या आदेश का उल्लंघन किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि उल्लंघन कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मिलीभगत से हुआ हो, या उनकी ओर से किसी लापरवाही के कारण हुआ हो, तो ऐसे निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी को भी उल्लंघन का दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार दंडित किया जाएगा।
स्पष्टीकरण .--इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए,--
(i) 'कंपनी' से तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है; और
(ii) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" का अर्थ फर्म में साझेदार है।
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