IT Act 79अध्याय XII · Intermediaries Not to Be Liable in Certain Cases
धारा 79 · कुछ मामलों में मध्यस्थ को दायित्व से छूट दी जाती है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [79. कुछ मामलों में मध्यस्थ की देयता से छूट। --(1) किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन उप-धारा (2) और (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मध्यस्थ किसी तीसरे पक्ष की सूचना, डेटा या संचार लिंक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसके द्वारा उपलब्ध कराया गया हो या होस्ट किया गया हो।
(2) उपधारा (1) के प्रावधान लागू होंगे यदि--
(क) मध्यस्थ का कार्य केवल एक संचार प्रणाली तक पहुंच प्रदान करने तक सीमित है जिस पर तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी प्रसारित की जाती है या अस्थायी रूप से संग्रहीत या होस्ट की जाती है; या
(ख) मध्यस्थ ऐसा नहीं करता--
(i) प्रसारण शुरू करना,
(ii) संचरण के प्राप्तकर्ता का चयन करें, और
(iii) प्रेषण में निहित जानकारी का चयन या संशोधन करना;
(ग) मध्यस्थ इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतेगा तथा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अन्य दिशा-निर्देशों का भी पालन करेगा।
(3) उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि--
(क) मध्यस्थ ने गैरकानूनी कृत्य को अंजाम देने में धमकी, वादा या किसी अन्य तरीके से साजिश रची हो, उकसाया हो, सहायता की हो या प्रेरित किया हो;
(ख) यदि मध्यस्थ को वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित किसी कंप्यूटर संसाधन में मौजूद या उससे जुड़े किसी सूचना, डेटा या संचार लिंक का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है, तो मध्यस्थ किसी भी तरह से साक्ष्य को दूषित किए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री को शीघ्रता से हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने में विफल रहता है।
स्पष्टीकरण । -- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "तृतीय पक्ष की जानकारी" अभिव्यक्ति का अर्थ किसी मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ के रूप में उसकी क्षमता में संसाधित की गई कोई भी जानकारी है।]
(2) उपधारा (1) के प्रावधान लागू होंगे यदि--
(क) मध्यस्थ का कार्य केवल एक संचार प्रणाली तक पहुंच प्रदान करने तक सीमित है जिस पर तीसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी प्रसारित की जाती है या अस्थायी रूप से संग्रहीत या होस्ट की जाती है; या
(ख) मध्यस्थ ऐसा नहीं करता--
(i) प्रसारण शुरू करना,
(ii) संचरण के प्राप्तकर्ता का चयन करें, और
(iii) प्रेषण में निहित जानकारी का चयन या संशोधन करना;
(ग) मध्यस्थ इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उचित सावधानी बरतेगा तथा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अन्य दिशा-निर्देशों का भी पालन करेगा।
(3) उपधारा (1) के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि--
(क) मध्यस्थ ने गैरकानूनी कृत्य को अंजाम देने में धमकी, वादा या किसी अन्य तरीके से साजिश रची हो, उकसाया हो, सहायता की हो या प्रेरित किया हो;
(ख) यदि मध्यस्थ को वास्तविक जानकारी प्राप्त होती है, या उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा सूचित किया जाता है कि मध्यस्थ द्वारा नियंत्रित किसी कंप्यूटर संसाधन में मौजूद या उससे जुड़े किसी सूचना, डेटा या संचार लिंक का उपयोग गैरकानूनी कार्य करने के लिए किया जा रहा है, तो मध्यस्थ किसी भी तरह से साक्ष्य को दूषित किए बिना उस संसाधन पर उस सामग्री को शीघ्रता से हटाने या उस तक पहुंच को अक्षम करने में विफल रहता है।
स्पष्टीकरण । -- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए, "तृतीय पक्ष की जानकारी" अभिव्यक्ति का अर्थ किसी मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थ के रूप में उसकी क्षमता में संसाधित की गई कोई भी जानकारी है।]
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