IT Act 62अध्याय X · The Appellate Tribunal
धारा 62 · उच्च न्यायालय में अपील।
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अपीलीय न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय या आदेश से पीड़ित कोई भी व्यक्ति, ऐसे आदेश से उत्पन्न किसी भी तथ्य या कानून के प्रश्न पर, उस निर्णय या आदेश की सूचना प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है:
बशर्ते कि यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से वंचित रहा, तो वह उसे साठ दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।
बशर्ते कि यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि अपीलकर्ता पर्याप्त कारण से उक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने से वंचित रहा, तो वह उसे साठ दिनों से अधिक की अतिरिक्त अवधि के भीतर अपील दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।
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