IT Act 1अध्याय I · Preliminary
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, प्रारंभ और आवेदन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 कहा जा सकता है।
(2) यह पूरे भारत पर लागू होगा और इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, यह भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध या उसके तहत उल्लंघन पर भी लागू होगा।
(3) यह अधिनियम ऐसी तिथि से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं और किसी भी प्रावधान में इस अधिनियम के प्रारंभ होने का कोई भी संदर्भ उस प्रावधान के प्रारंभ होने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
2 [(4) इस अधिनियम की कोई बात प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दस्तावेजों या लेन-देन पर लागू नहीं होगी:
बशर्ते कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची में प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकती है।
(5) उपधारा (4) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।]
(2) यह पूरे भारत पर लागू होगा और इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, यह भारत के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध या उसके तहत उल्लंघन पर भी लागू होगा।
(3) यह अधिनियम ऐसी तिथि से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं और किसी भी प्रावधान में इस अधिनियम के प्रारंभ होने का कोई भी संदर्भ उस प्रावधान के प्रारंभ होने के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।
2 [(4) इस अधिनियम की कोई बात प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट दस्तावेजों या लेन-देन पर लागू नहीं होगी:
बशर्ते कि केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रथम अनुसूची में प्रविष्टियों को जोड़कर या हटाकर संशोधन कर सकती है।
(5) उपधारा (4) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।]
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
