IT Act 35अध्याय VII · Electronic Signature Certificates
धारा 35 · इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने वाला प्रमाणन प्राधिकारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
35. प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा 1 [इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] प्रमाणपत्र जारी करना। --(1) कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 1 [इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर] प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्रमाणन प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।
(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पच्चीस हजार रुपये से अधिक का शुल्क नहीं होना चाहिए, जो प्रमाणन प्राधिकारी को भुगतान किया जाना चाहिए।
बशर्ते कि उपधारा (2) के तहत शुल्क निर्धारित करते समय आवेदकों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ एक प्रमाणन अभ्यास विवरण संलग्न किया जाएगा, या यदि ऐसा कोई विवरण नहीं है, तो एक विवरण जिसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(4) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्रमाणन प्राधिकारी, प्रमाणन अभ्यास विवरण या उप-धारा (3) के तहत अन्य विवरण पर विचार करने के बाद और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन अस्वीकार कर सकता है:
2 * * * * *
3. बशर्ते कि किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को प्रस्तावित अस्वीकृति के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।
(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित पच्चीस हजार रुपये से अधिक का शुल्क नहीं होना चाहिए, जो प्रमाणन प्राधिकारी को भुगतान किया जाना चाहिए।
बशर्ते कि उपधारा (2) के तहत शुल्क निर्धारित करते समय आवेदकों के विभिन्न वर्गों के लिए अलग-अलग शुल्क निर्धारित किए जा सकते हैं।
(3) प्रत्येक ऐसे आवेदन के साथ एक प्रमाणन अभ्यास विवरण संलग्न किया जाएगा, या यदि ऐसा कोई विवरण नहीं है, तो एक विवरण जिसमें ऐसे विवरण शामिल होंगे, जैसा कि विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(4) उप-धारा (1) के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्रमाणन प्राधिकारी, प्रमाणन अभ्यास विवरण या उप-धारा (3) के तहत अन्य विवरण पर विचार करने के बाद और ऐसी जाँच करने के बाद, जैसा वह उचित समझे, प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है या लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन अस्वीकार कर सकता है:
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3. बशर्ते कि किसी भी आवेदन को तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को प्रस्तावित अस्वीकृति के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर न दिया गया हो।
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