Wages Code 8अध्याय II · Minimum Wages
धारा 8 · न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने और उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस संहिता के अधीन पहली बार न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करते समय या न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करते समय, उपयुक्त सरकार या तो--
(क) ऐसी निर्धारण या संशोधन के संबंध में जांच करने और सिफारिश करने के लिए, जैसा भी मामला हो, उतनी समितियां नियुक्त करना जितनी वह आवश्यक समझे; या
(ख) अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए अपने प्रस्ताव प्रकाशित करे जो इससे प्रभावित होने की संभावना रखते हों और अधिसूचना की तिथि से कम से कम दो महीने की तिथि निर्दिष्ट करे जिस पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
(2) उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे--
(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करना;
(ख) ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना जिनकी संख्या खंड ( क ) में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होगी; और
(ग) स्वतंत्र व्यक्ति, जो समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक न हों।
(3) उपधारा ( 1 ) के खंड (क) के अधीन नियुक्त समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद, या जैसा भी मामला हो, उस उपधारा के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व समिति द्वारा प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करेगी, या जैसा भी मामला हो, उनमें संशोधन करेगी, और जब तक ऐसी अधिसूचना में अन्यथा प्रावधान न हो, यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की समाप्ति पर लागू होगी।
बशर्ते कि जहां उपयुक्त सरकार उपधारा ( 1 ) के खंड (ख) में निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम मजदूरी दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, तो वह धारा 42 के तहत गठित संबंधित सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी।
(4) उपयुक्त सरकार सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी दरों की समीक्षा या संशोधन करेगी।
(क) ऐसी निर्धारण या संशोधन के संबंध में जांच करने और सिफारिश करने के लिए, जैसा भी मामला हो, उतनी समितियां नियुक्त करना जितनी वह आवश्यक समझे; या
(ख) अधिसूचना द्वारा उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए अपने प्रस्ताव प्रकाशित करे जो इससे प्रभावित होने की संभावना रखते हों और अधिसूचना की तिथि से कम से कम दो महीने की तिथि निर्दिष्ट करे जिस पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
(2) उपधारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक समिति में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे--
(क) नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करना;
(ख) ऐसे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करना जिनकी संख्या खंड ( क ) में निर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के बराबर होगी; और
(ग) स्वतंत्र व्यक्ति, जो समिति के कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक न हों।
(3) उपधारा ( 1 ) के खंड (क) के अधीन नियुक्त समिति की अनुशंसा पर विचार करने के बाद, या जैसा भी मामला हो, उस उपधारा के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से पूर्व समिति द्वारा प्राप्त सभी अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, उपयुक्त सरकार अधिसूचना द्वारा न्यूनतम मजदूरी दरें निर्धारित करेगी, या जैसा भी मामला हो, उनमें संशोधन करेगी, और जब तक ऐसी अधिसूचना में अन्यथा प्रावधान न हो, यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से तीन माह की समाप्ति पर लागू होगी।
बशर्ते कि जहां उपयुक्त सरकार उपधारा ( 1 ) के खंड (ख) में निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम मजदूरी दरों को संशोधित करने का प्रस्ताव करती है, तो वह धारा 42 के तहत गठित संबंधित सलाहकार बोर्ड से भी परामर्श करेगी।
(4) उपयुक्त सरकार सामान्यतः पाँच वर्ष से अधिक के अंतराल पर न्यूनतम मजदूरी दरों की समीक्षा या संशोधन करेगी।
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