Wages Code 52अध्याय VIII · Offences and Penalties
धारा 52 · अपराधों का संज्ञान।
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(1) इस संहिता के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा, जब तक कि उपयुक्त सरकार या इस संबंध में अधिकृत अधिकारी द्वारा या उसके अधिकार के तहत, या किसी कर्मचारी द्वारा, या ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 (16 ऑफ 1926) के तहत पंजीकृत ट्रेड यूनियन द्वारा, या किसी निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता द्वारा शिकायत न की गई हो।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस संहिता के अंतर्गत अपराधों का विचारण नहीं करेगा।
(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई न्यायालय इस संहिता के अंतर्गत अपराधों का विचारण नहीं करेगा।
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