Wages Code 69अध्याय IX · Miscellaneous
धारा 69 · निरसन और बचत।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 (1936 का 4), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11), बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 (1965 का 21) और समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25) को इसके द्वारा निरस्त किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए अधिनियमों के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें उसके तहत जारी की गई कोई भी अधिसूचना, नामांकन, नियुक्ति, आदेश या निर्देश, या ऐसे अधिनियमों के किसी भी प्रावधान में किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारित मजदूरी की कोई भी राशि शामिल है, इस संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत उस उद्देश्य के लिए किया गया या लिया गया या निर्धारित माना जाएगा और इस संहिता के प्रावधानों के विपरीत न होने की सीमा तक तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे इस संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत या केंद्र सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचना द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता।
(3) उपधारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (10 ऑफ 1897) की धारा 6 के प्रावधान ऐसे अधिनियमों के निरसन पर लागू होंगे।
(2) ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त किए गए अधिनियमों के तहत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, जिसमें उसके तहत जारी की गई कोई भी अधिसूचना, नामांकन, नियुक्ति, आदेश या निर्देश, या ऐसे अधिनियमों के किसी भी प्रावधान में किसी भी उद्देश्य के लिए निर्धारित मजदूरी की कोई भी राशि शामिल है, इस संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत उस उद्देश्य के लिए किया गया या लिया गया या निर्धारित माना जाएगा और इस संहिता के प्रावधानों के विपरीत न होने की सीमा तक तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसे इस संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत या केंद्र सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचना द्वारा निरस्त नहीं कर दिया जाता।
(3) उपधारा (2) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 (10 ऑफ 1897) की धारा 6 के प्रावधान ऐसे अधिनियमों के निरसन पर लागू होंगे।
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