अनुच्छेद 334A · महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण प्रभावी होना
2 [334ए. महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें प्रभावी होंगी।
(1) इस भाग या भाग VIII के पूर्वगामी प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, लोकसभा, राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों से संबंधित संविधान के प्रावधान, संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023 के प्रारंभ होने के बाद ली गई पहली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े प्रकाशित होने के बाद इस उद्देश्य के लिए परिसीमन प्रक्रिया किए जाने के बाद प्रभावी होंगे और ऐसे प्रारंभ होने की तिथि से पंद्रह वर्ष की अवधि समाप्त होने पर प्रभावी नहीं रहेंगे।
(2) अनुच्छेद 239एए, 330ए और 332ए के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, लोकसभा, राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें तब तक बनी रहेंगी जब तक संसद विधि द्वारा निर्धारित न कर दे।
(3) लोकसभा, राज्य की विधान सभा और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन, संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित परिसीमन के प्रत्येक बाद के अभ्यास के बाद प्रभावी होगा।
(4) इस अनुच्छेद की कोई भी बात लोकसभा, राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा में किसी भी प्रतिनिधित्व को तब तक प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि तत्कालीन लोकसभा, राज्य की विधान सभा या दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधान सभा भंग न हो जाए।]

