अनुच्छेद 255भाग XIA · संघ और राज्यों के बीच संबंध (अध्याय 1.— विधायी संबंध)
अनुच्छेद 255 · सिफारिशों और पूर्व मंजूरियों संबंधी अपेक्षाओं का केवल प्रक्रिया विषयक माना जाना
संसद या राज्य के विधानमंडल का कोई भी अधिनियम 1 ***, और ऐसे किसी भी अधिनियम का कोई भी प्रावधान, केवल इस कारण से अमान्य नहीं होगा कि इस संविधान द्वारा आवश्यक कोई सिफारिश या पूर्व स्वीकृति नहीं दी गई थी, यदि उस अधिनियम को सहमति दी गई थी—
(क) जहां राज्यपाल की सिफारिश आवश्यक हो, वहां राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जा सकती है;
(ख) जहां राजप्रमुख की सिफारिश आवश्यक हो, वहां राजप्रमुख या राष्ट्रपति द्वारा सिफारिश की जाए;
(ग) जहां राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्व स्वीकृति आवश्यक थी, वहां राष्ट्रपति द्वारा।
