अनुच्छेद 246Aभाग XIA · संघ और राज्यों के बीच संबंध (अध्याय 1.— विधायी संबंध)
अनुच्छेद 246A · माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध
1 [246ए. वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान.—
(1) अनुच्छेद 246 और 254 में किसी बात के होते हुए भी, संसद और खंड (2) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल एवं सेवा कर के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है।
(2) संसद को माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने का अनन्य अधिकार है, जहाँ माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है।
स्पष्टीकरण.—इस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 279ए के खंड (5) में निर्दिष्ट वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में, वस्तु एवं सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से प्रभावी होंगे।]

