अनुच्छेद 196 · विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के बारे में उपबंध
(1) धन विधेयकों और अन्य वित्तीय विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 198 और 207 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी विधेयक को किसी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन में उत्पन्न किया जा सकता है, जिसमें विधान परिषद हो।
(2) अनुच्छेद 197 और 198 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी विधेयक को विधान परिषद वाले राज्य के विधानमंडल के सदनों द्वारा तब तक पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि दोनों सदनों द्वारा उस पर सहमति न हो, या तो बिना संशोधन के या केवल ऐसे संशोधनों के साथ जिन पर दोनों सदनों द्वारा सहमति हो।
(3) किसी राज्य के विधानमंडल में लंबित विधेयक सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण समाप्त नहीं होगा।
(4) किसी राज्य की विधान परिषद में लंबित कोई विधेयक, जिसे विधान सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, विधानसभा के विघटन पर समाप्त नहीं होगा।
(5) कोई विधेयक जो किसी राज्य की विधान सभा में लंबित है, या जो विधान सभा द्वारा पारित होकर विधान परिषद में लंबित है, वह विधान सभा के विघटन पर समाप्त हो जाएगा।
