अनुच्छेद 149भाग VE · संघ (अध्याय 5 - भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक)
अनुच्छेद 149 · नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ और राज्यों के खातों तथा किसी अन्य प्राधिकरण या निकाय के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जैसा कि संसद द्वारा निर्मित किसी कानून द्वारा या उसके अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है, और जब तक इस संबंध में ऐसा प्रावधान नहीं किया जाता है, तब तक वे संघ और राज्यों के खातों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो इस संविधान के प्रारंभ होने से ठीक पहले भारत के महालेखा परीक्षक को भारत डोमिनियन और प्रांतों के खातों के संबंध में क्रमशः प्रदत्त थीं या उनके द्वारा प्रयोग की जा सकती थीं।
