AICTE Act 7अध्याय II · Establishment of the Council
धारा 7 · विशिष्ट उद्देश्यों के लिए परिषद के साथ व्यक्तियों का अस्थायी जुड़ाव।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद, विनियमों द्वारा निर्धारित तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ जोड़ सकती है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान को लागू करने में चाहे।
(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद द्वारा किसी प्रयोजन के लिए उससे संबद्ध व्यक्ति को उस प्रयोजन से संबंधित चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु परिषद की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।
(2) उपधारा (1) के अधीन परिषद द्वारा किसी प्रयोजन के लिए उससे संबद्ध व्यक्ति को उस प्रयोजन से संबंधित चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार होगा, परन्तु परिषद की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।
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