AICTE Act 5अध्याय II · Establishment of the Council
धारा 5 · परिषद की बैठकें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी तथा अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में (ऐसी बैठकों में कोरम सहित) ऐसी प्रक्रिया के नियमों का पालन करेगी जैसा कि विनियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है:
बशर्ते कि परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।
(2) परिषद की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे।
(3) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष परिषद की किसी बैठक में उपस्थित न हो सकें, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(4) परिषद की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत रखने का अधिकार होगा।
बशर्ते कि परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य होगी।
(2) परिषद की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करेंगे।
(3) यदि किसी कारणवश अध्यक्ष या उपाध्यक्ष परिषद की किसी बैठक में उपस्थित न हो सकें, तो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(4) परिषद की किसी भी बैठक के समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का निर्णय उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, और मतों की समानता की स्थिति में, अध्यक्ष, या उनकी अनुपस्थिति में, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को दूसरा या निर्णायक मत रखने का अधिकार होगा।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

