AICTE Act 12अध्याय IV · Bodies of the Council
धारा 12 · परिषद की कार्यकारी समिति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) परिषद एक समिति का गठन करेगी, जिसे कार्यकारी समिति कहा जाएगा, जो परिषद द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करेगी।
(2) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--
(क) परिषद के अध्यक्ष;
(ख) परिषद के उपाध्यक्ष;
(ग) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा विभाग के सचिव, पदेन ;
(घ) क्षेत्रीय समितियों के दो अध्यक्ष;
(ई) अध्ययन बोर्डों के तीन अध्यक्ष;
(f) केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला परिषद का सदस्य, पदेन सदस्य;
(जी) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (के) के अधीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिषद के आठ सदस्यों में से चार सदस्य;
(h) तकनीकी शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता और विशिष्टता रखने वाले चार सदस्यों को परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, पदेन ;
(j) निदेशक, अनुप्रयुक्त मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, पदेन ;
(k) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पदेन ;
(एल) परिषद के सदस्य-सचिव।
(3) परिषद के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव क्रमशः कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
(4) परिषद के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(5) कार्यकारी समिति ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी तथा अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी (जिसमें ऐसी बैठकों में कोरम भी शामिल है) जैसा कि परिषद विनियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।
(2) कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्--
(क) परिषद के अध्यक्ष;
(ख) परिषद के उपाध्यक्ष;
(ग) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा विभाग के सचिव, पदेन ;
(घ) क्षेत्रीय समितियों के दो अध्यक्ष;
(ई) अध्ययन बोर्डों के तीन अध्यक्ष;
(f) केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाला परिषद का सदस्य, पदेन सदस्य;
(जी) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (के) के अधीन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले परिषद के आठ सदस्यों में से चार सदस्य;
(h) तकनीकी शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता और विशिष्टता रखने वाले चार सदस्यों को परिषद के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, पदेन ;
(j) निदेशक, अनुप्रयुक्त मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, पदेन ;
(k) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पदेन ;
(एल) परिषद के सदस्य-सचिव।
(3) परिषद के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव क्रमशः कार्यकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे।
(4) परिषद के अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा।
(5) कार्यकारी समिति ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी तथा अपनी बैठकों में कामकाज के संचालन के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी (जिसमें ऐसी बैठकों में कोरम भी शामिल है) जैसा कि परिषद विनियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।
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