AICTE Act 11अध्याय III · Powers and Functions of the Council
धारा 11 · निरीक्षण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं या उसके शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों का पता लगाने के उद्देश्य से, परिषद ऐसे तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय के किसी विभाग या विभागों का निरीक्षण ऐसे तरीके से करवा सकती है जैसा कि निर्धारित किया जाए और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि वह निर्देशित करे।
(2) परिषद तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय को वह तिथि सूचित करेगी जिस पर उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई निरीक्षण किया जाना है तथा तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय निर्धारित तरीके से निरीक्षण में शामिल होने का हकदार होगा।
(3) परिषद किसी भी ऐसे निरीक्षण के परिणामों के संबंध में तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय को अपने विचार सूचित करेगी और उस तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय की राय जानने के बाद, उस संस्थान या विश्वविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।
(4) इस धारा के अधीन किसी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय को सभी संचार उसके कार्यकारी प्राधिकारी को किए जाएंगे और तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय का कार्यकारी प्राधिकारी परिषद को ऐसी किसी सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, की रिपोर्ट करेगा, जैसा कि उप-धारा (3) में संदर्भित है।
(2) परिषद तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय को वह तिथि सूचित करेगी जिस पर उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई निरीक्षण किया जाना है तथा तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय निर्धारित तरीके से निरीक्षण में शामिल होने का हकदार होगा।
(3) परिषद किसी भी ऐसे निरीक्षण के परिणामों के संबंध में तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय को अपने विचार सूचित करेगी और उस तकनीकी संस्थान या विश्वविद्यालय की राय जानने के बाद, उस संस्थान या विश्वविद्यालय को ऐसे निरीक्षण के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश कर सकती है।
(4) इस धारा के अधीन किसी तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय को सभी संचार उसके कार्यकारी प्राधिकारी को किए जाएंगे और तकनीकी संस्था या विश्वविद्यालय का कार्यकारी प्राधिकारी परिषद को ऐसी किसी सिफारिश को लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, की रिपोर्ट करेगा, जैसा कि उप-धारा (3) में संदर्भित है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

