AICTE Act 3अध्याय II · Establishment of the Council
धारा 3 · परिषद की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त तिथि से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नाम से एक परिषद की स्थापना की जाएगी।
(2) परिषद उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, अनुबंध करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से मुकदमा करेगी और उस पर मुकदमा किया जाएगा।
(3) परिषद का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और परिषद केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकती है।
(4) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष;
(ग) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा विभाग के सचिव, पदेन ;
(घ) भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार (सामान्य) पदेन ;
(ई) चारों क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष, पदेन ;
(f) के अध्यक्ष,--
(i) अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड, पदेन ;
(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड, पदेन सदस्य ;
(iii) अखिल भारतीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्नातक अध्ययन बोर्ड, पदेन ;
(iv) अखिल भारतीय स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड, पदेन ;
(v) अखिल भारतीय प्रबंधन अध्ययन बोर्ड, पदेन ;
(जी) केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा;
(h) केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा;
(i) केंद्रीय सरकार द्वारा बारी-बारी से नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य, खंड (g) और (h) में निर्दिष्ट मंत्रालयों और विभागों के अलावा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए;
(j) संसद के दो सदस्य जिनमें से एक का चुनाव लोकसभा द्वारा और दूसरे का चुनाव राज्य परिषद द्वारा किया जाएगा;
(k) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्णमाला क्रम में बारी-बारी से आठ सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी:
बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार या, जैसा भी मामला हो, संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश पर की जाएगी;
(एल) उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य;
(m) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सात सदस्य, जो प्रतिनिधित्व करेंगे,--
(i) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड;
(ii) भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ;
(iii) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी;
(iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद;
(v) भारतीय फार्मेसी परिषद;
(vi) वास्तुकला परिषद;
(vii) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद;
(n) तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक निकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य;
(ओ) केंद्र सरकार द्वारा ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से अधिक सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं हैं, जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे;
(पी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, पदेन ;
(q) निदेशक, अनुप्रयुक्त मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, पदेन ;
(r) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पदेन ;
(एस) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, पदेन ;
(टी) सदस्य-सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी,--
(क) प्रथम अध्यक्ष केंद्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे;
(ख) परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष केंद्रीय सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री होंगे;
(ग) परिषद का प्रथम सदस्य-सचिव केंद्रीय सरकार का शैक्षिक सलाहकार (तकनीकी) होगा।
(2) परिषद उपर्युक्त नाम से निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर होगी, अनुबंध करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से मुकदमा करेगी और उस पर मुकदमा किया जाएगा।
(3) परिषद का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा और परिषद केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकती है।
(4) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--
(क) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष;
(ग) भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में शिक्षा विभाग के सचिव, पदेन ;
(घ) भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार (सामान्य) पदेन ;
(ई) चारों क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष, पदेन ;
(f) के अध्यक्ष,--
(i) अखिल भारतीय व्यावसायिक शिक्षा बोर्ड, पदेन ;
(ii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा बोर्ड, पदेन सदस्य ;
(iii) अखिल भारतीय इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्नातक अध्ययन बोर्ड, पदेन ;
(iv) अखिल भारतीय स्नातकोत्तर शिक्षा एवं अनुसंधान इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड, पदेन ;
(v) अखिल भारतीय प्रबंधन अध्ययन बोर्ड, पदेन ;
(जी) केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा;
(h) केंद्र सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा;
(i) केंद्रीय सरकार द्वारा बारी-बारी से नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य, खंड (g) और (h) में निर्दिष्ट मंत्रालयों और विभागों के अलावा केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए;
(j) संसद के दो सदस्य जिनमें से एक का चुनाव लोकसभा द्वारा और दूसरे का चुनाव राज्य परिषद द्वारा किया जाएगा;
(k) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा वर्णमाला क्रम में बारी-बारी से आठ सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी:
बशर्ते कि इस खंड के अंतर्गत नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार या, जैसा भी मामला हो, संबंधित केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश पर की जाएगी;
(एल) उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य;
(m) केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सात सदस्य, जो प्रतिनिधित्व करेंगे,--
(i) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड;
(ii) भारतीय विश्वविद्यालयों का संघ;
(iii) भारतीय तकनीकी शिक्षा सोसायटी;
(iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की परिषद;
(v) भारतीय फार्मेसी परिषद;
(vi) वास्तुकला परिषद;
(vii) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद;
(n) तकनीकी एवं प्रबंधन शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक निकायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले चार सदस्य;
(ओ) केंद्र सरकार द्वारा ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो से अधिक सदस्य नियुक्त नहीं किए जाएंगे जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं हैं, जैसा कि केंद्र सरकार उचित समझे;
(पी) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, पदेन ;
(q) निदेशक, अनुप्रयुक्त मानव संसाधन अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, पदेन ;
(r) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पदेन ;
(एस) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, पदेन ;
(टी) सदस्य-सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
(5) उपधारा (4) में किसी बात के होते हुए भी,--
(क) प्रथम अध्यक्ष केंद्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे;
(ख) परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष केंद्रीय सरकार के शिक्षा राज्य मंत्री होंगे;
(ग) परिषद का प्रथम सदस्य-सचिव केंद्रीय सरकार का शैक्षिक सलाहकार (तकनीकी) होगा।
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