PMLA 66अध्याय X · Miscellaneous
धारा 66 · जानकारी के प्रकटीकरण।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [(1)] निदेशक या उनके द्वारा इस संबंध में किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्राधिकारी निम्नलिखित को उपलब्ध करा सकता है या उपलब्ध करा सकता है--
(i) कोई अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय जो किसी कर, शुल्क या उपकर लगाने या विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने या मादक औषधि एवं मनोरोग पदार्थ अधिनियम, 1985 (61 ऑफ 1985) के तहत मादक औषधियों और मनोरोग पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम से संबंधित किसी कानून के तहत कोई कार्य करता हो; या
(ii) कोई अन्य अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय जो किसी अन्य कानून के तहत कार्य करता हो, यदि केंद्र सरकार, यदि उसकी राय में जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ऐसे निदेशक या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में प्राप्त या अर्जित की गई कोई भी सूचना, जो निदेशक या उसके द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरण की राय में खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय के उस कानून के तहत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो।
2 [(2) यदि निदेशक या उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी को अपने पास मौजूद सूचना या सामग्री के आधार पर यह राय हो कि उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, तो निदेशक या ऐसा अन्य प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी के साथ सूचना साझा करेगा।]
(i) कोई अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय जो किसी कर, शुल्क या उपकर लगाने या विदेशी मुद्रा में लेन-देन करने या मादक औषधि एवं मनोरोग पदार्थ अधिनियम, 1985 (61 ऑफ 1985) के तहत मादक औषधियों और मनोरोग पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम से संबंधित किसी कानून के तहत कोई कार्य करता हो; या
(ii) कोई अन्य अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय जो किसी अन्य कानून के तहत कार्य करता हो, यदि केंद्र सरकार, यदि उसकी राय में जनहित में ऐसा करना आवश्यक हो, तो इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, ऐसे निदेशक या उसके द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन में प्राप्त या अर्जित की गई कोई भी सूचना, जो निदेशक या उसके द्वारा निर्दिष्ट अन्य प्राधिकरण की राय में खंड (i) या खंड (ii) में निर्दिष्ट अधिकारी, प्राधिकरण या निकाय के उस कानून के तहत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक हो।
2 [(2) यदि निदेशक या उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अन्य प्राधिकारी को अपने पास मौजूद सूचना या सामग्री के आधार पर यह राय हो कि उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, तो निदेशक या ऐसा अन्य प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित एजेंसी के साथ सूचना साझा करेगा।]
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