PMLA 16अध्याय V · Summons, Searches and Seizures, etc
धारा 16 · सर्वेक्षण की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के किसी अन्य प्रावधान में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी प्राधिकारी को अपने पास मौजूद सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण हो (ऐसे विश्वास के कारणों को लिखित में दर्ज किया जाएगा) कि धारा 3 के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, तो वह किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है--
(i) उसे आवंटित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर; या
(ii) जिसके संबंध में उसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है, जिसे वह क्षेत्र आवंटित किया गया है जिसमें ऐसा स्थान स्थित है।
जिस स्थान पर ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे ऐसा अपराध होता है, और उस समय और स्थान पर मौजूद किसी भी मालिक, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से, जो किसी भी तरह से ऐसे कार्य में उपस्थित हो या सहायता कर रहा हो, यह अपेक्षा की जा सकती है कि,--
(i) उसे ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने की आवश्यक सुविधा प्रदान करना, जिनकी उसे आवश्यकता हो और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों;
(ii) उसे अपराध की आय या अपराध की आय से संबंधित किसी भी लेन-देन की जाँच या सत्यापन करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करना, जो उसमें पाई जा सकती है; और
(iii) वह किसी भी ऐसे मामले के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी उसे आवश्यकता हो, जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, वह स्थान, जहाँ अपराध करने का कार्य किया जाता है, उसमें कोई अन्य स्थान भी शामिल होगा, चाहे उसमें कोई गतिविधि की जाती हो या नहीं, जिसमें ऐसी गतिविधि करने वाला व्यक्ति यह बताता है कि ऐसे कार्य से संबंधित उसके कोई अभिलेख या उसकी संपत्ति का कोई भाग रखा गया है या रखा जाता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, सर्वेक्षण पूर्ण होने के तुरंत बाद उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी स्थान में प्रवेश करने के बाद, इस प्रकार दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट सामग्री सहित, सीलबंद लिफाफे में, निर्धारित तरीके से निर्णयकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा, और ऐसा निर्णयकर्ता प्राधिकारी ऐसे कारणों और सामग्री को निर्धारित अवधि तक अपने पास रखेगा।
(3) इस धारा के अधीन कार्य करने वाला कोई प्राधिकारी—
(i) उसके द्वारा निरीक्षण किए गए अभिलेखों पर पहचान चिह्न लगाना और उनमें से उद्धरण या प्रतियां बनाना या बनवाना,
(ii) उसके द्वारा जाँची या सत्यापित की गई किसी भी संपत्ति की सूची तैयार करना, और
(iii) उस स्थान पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज करना जो इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।
(i) उसे आवंटित क्षेत्र की सीमाओं के भीतर; या
(ii) जिसके संबंध में उसे इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया है, जिसे वह क्षेत्र आवंटित किया गया है जिसमें ऐसा स्थान स्थित है।
जिस स्थान पर ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे ऐसा अपराध होता है, और उस समय और स्थान पर मौजूद किसी भी मालिक, कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति से, जो किसी भी तरह से ऐसे कार्य में उपस्थित हो या सहायता कर रहा हो, यह अपेक्षा की जा सकती है कि,--
(i) उसे ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण करने की आवश्यक सुविधा प्रदान करना, जिनकी उसे आवश्यकता हो और जो ऐसे स्थान पर उपलब्ध हों;
(ii) उसे अपराध की आय या अपराध की आय से संबंधित किसी भी लेन-देन की जाँच या सत्यापन करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करना, जो उसमें पाई जा सकती है; और
(iii) वह किसी भी ऐसे मामले के संबंध में ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी उसे आवश्यकता हो, जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो।
स्पष्टीकरण- इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, वह स्थान, जहाँ अपराध करने का कार्य किया जाता है, उसमें कोई अन्य स्थान भी शामिल होगा, चाहे उसमें कोई गतिविधि की जाती हो या नहीं, जिसमें ऐसी गतिविधि करने वाला व्यक्ति यह बताता है कि ऐसे कार्य से संबंधित उसके कोई अभिलेख या उसकी संपत्ति का कोई भाग रखा गया है या रखा जाता है।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी, सर्वेक्षण पूर्ण होने के तुरंत बाद उस उपधारा में निर्दिष्ट किसी स्थान में प्रवेश करने के बाद, इस प्रकार दर्ज किए गए कारणों की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट सामग्री सहित, सीलबंद लिफाफे में, निर्धारित तरीके से निर्णयकर्ता प्राधिकारी को भेजेगा, और ऐसा निर्णयकर्ता प्राधिकारी ऐसे कारणों और सामग्री को निर्धारित अवधि तक अपने पास रखेगा।
(3) इस धारा के अधीन कार्य करने वाला कोई प्राधिकारी—
(i) उसके द्वारा निरीक्षण किए गए अभिलेखों पर पहचान चिह्न लगाना और उनमें से उद्धरण या प्रतियां बनाना या बनवाना,
(ii) उसके द्वारा जाँची या सत्यापित की गई किसी भी संपत्ति की सूची तैयार करना, और
(iii) उस स्थान पर उपस्थित किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज करना जो इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है।
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