PMLA 39अध्याय VI · Appellate Tribunal
धारा 39 · अपीलकर्ता को अधिकृत प्रतिनिधि की सहायता लेने का अधिकार है और सरकार को प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील करने वाला व्यक्ति या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है या अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अपनी पसंद के किसी अधिकृत प्रतिनिधि की सहायता ले सकता है।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अधिकृत प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 288 की उपधारा (2) के तहत इसे दिया गया है।
(2) केंद्र सरकार या निदेशक एक या एक से अधिक अधिकृत प्रतिनिधियों या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में मामला प्रस्तुत कर सकता है।
स्पष्टीकरण .--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अधिकृत प्रतिनिधि" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो आयकर अधिनियम, 1961 (43 ऑफ 1961) की धारा 288 की उपधारा (2) के तहत इसे दिया गया है।
(2) केंद्र सरकार या निदेशक एक या एक से अधिक अधिकृत प्रतिनिधियों या अपने किसी अधिकारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकता है और इस प्रकार अधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष किसी अपील के संबंध में मामला प्रस्तुत कर सकता है।
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