MCPPSSA Act 6
धारा 6 · राज्य सामाजिक लेखापरीक्षा परिषद
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
राज्य परिषद का मुख्यालय शिलांग में होगा।(2)
राज्य परिषद में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:(क)
अध्यक्ष - सरकार विकास क्षेत्र में समृद्ध अनुभव रखने वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पहचान करेगी;(ख)
मेघालय सरकार के आयुक्त एवं सचिव के पद से नीचे के रैंक के राज्य विभागों के प्रतिनिधियों की संख्या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं होगी;(ग)
राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जिलों के प्रतिनिधियों की संख्या से अधिक नहीं;(घ)
ग्राम संस्थाओं, श्रमिक संगठनों और वंचित समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले दस से अधिक गैर-सरकारी सदस्य नहीं:(ई)
नोडल विभाग के मेघालय सरकार के आयुक्त एवं सचिव के पद से नीचे का सदस्य-सचिव नहीं होना चाहिए।(f)
राज्य परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जिन शर्तों और नियमों के अधीन की जाएगी, तथा राज्य परिषद की बैठकों का समय, स्थान और प्रक्रिया (ऐसी बैठकों में कोरम सहित) ऐसी होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।इस धारा पर आपका निजी नोट
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