MCPPSSA Act 11
धारा 11 · ग्राम/स्थानीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसी
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
ग्राम रोजगार परिषद और स्थानीय समिति की आम सभा, जैसा भी मामला हो, सर्वसम्मति से ग्राम या स्थानीय स्तर की सामाजिक लेखापरीक्षा समितियों की पहचान करेगी। इसके बाद जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक या उनका प्रतिनिधि संबंधित ग्राम रोजगार परिषदों या स्थानीय स्तर की समितियों के साथ सामाजिक समझौता करके इन समितियों को अधिसूचित करेगा।(2)
सामाजिक समझौता ग्राम एवं स्थानीय सामाजिक लेखापरीक्षा समितियों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, उद्देश्यों, शक्तियों, कार्यकाल एवं प्रबंधन को निर्धारित करेगा। इसका नवीनीकरण प्रत्येक तीन वर्ष में किया जाएगा।(3)
ग्राम एवं स्थानीय सामाजिक लेखापरीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:(i)
अध्यक्ष(ii)
सचिव(iii)
पाँच सदस्य जिनमें स्वयं सहायता समूहों, किसान समूहों और युवाओं के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं;(iv)
कम से कम दो सदस्य महिलाएं होंगी;(v)
सदस्यों का चयन या मनोनीत ग्राम या मोहल्ले के पुरुष एवं महिला मुखियाओं की विशेष आम बैठक के माध्यम से किया जाएगा;(vi)
समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

