MCPPSSA Act 17
धारा 17 · पारदर्शिता और जवाबदेही
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1)
सामाजिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।(2)
नोडल विभाग राज्य सरकार द्वारा अपने विभागों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा और राज्य सरकार द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई वार्षिक रिपोर्ट में की गई कार्रवाई रिपोर्ट को शामिल करेगा।(3)
राज्य सरकार का अपने विभिन्न विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों तथा प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के माध्यम से यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अनुसार जनता को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाए, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं, प्रक्रियाओं और 'प्रक्रिया मानचित्रों' का विवरण शामिल है, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 15 (iii) (सी) में वर्णित है, ताकि वे इस अधिनियम के उद्देश्यों के माध्यम से प्रदत्त लाभों का आनंद ले सकें।(4)
राज्य सामाजिक लेखापरीक्षा परिषद एमएसएसएटी के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा कैलेंडर और सार्वजनिक सुनवाई के कार्यवृत्त को प्रदर्शित करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाए रखेगी।(5)
जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि सार्वजनिक सुनवाई की कार्यवाही विधिवत दर्ज और प्रलेखित की जाए।(6)
जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम स्तर पर सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने से पहले संबंधित अभिलेख सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएं।(7)
सामाजिक लेखापरीक्षा कैलेंडर और सार्वजनिक सुनवाई का व्यापक प्रचार सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट और की गई कार्रवाई रिपोर्ट को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

