MCPPSSA Act 14
धारा 14 · दौरा
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
आवधिकता।
(1)
सामाजिक लेखापरीक्षा किसी वित्तीय वर्ष में कम से कम 50% गांवों और इलाकों में आयोजित की जाएगी।(2)
जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक ग्राम एवं मोहल्ले को प्रत्येक दो वित्तीय वर्षों में कम से कम एक बार सामाजिक लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाए।(3)
जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक अनुसूची 1 में उल्लिखित सभी कार्यक्रमों और योजनाओं के प्रतिनिधि नमूने का लेखापरीक्षा कम से कम वर्ष में एक बार सुनिश्चित करेगा ताकि संबंधित लाइन विभागों को आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए प्रतिक्रिया दी जा सके।(4)
जिला सामाजिक लेखापरीक्षा समन्वयक किसी नागरिक/नागरिकों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर समवर्ती लेखापरीक्षा आयोजित कर सकता है, यदि उसे ऐसा करने की आवश्यकता महसूस होती है।इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।

