MCPPSSA Act 15
धारा 15 · कार्यान्वयन
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
सामाजिक लेखापरीक्षा के प्रभावी संचालन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा: i. अनुसूची I में सूचीबद्ध सरकारी कार्यक्रमों, योजना दिशा-निर्देशों और सार्वजनिक सेवाओं के संबंध में वेबसाइटों और सूचना एवं संचार संचार (आईईसी) गतिविधियों के माध्यम से व्यापक सूचना प्रसार; ii. उपरोक्त योजनाओं के नियोजन, प्रस्ताव, स्वीकृति और कार्यान्वयन चक्रों से संबंधित 'प्रक्रिया मानचित्र' तैयार करना; iii. अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं सहित सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकाशन और होस्टिंग के माध्यम से उपरोक्त प्रक्रियाओं के 'प्रक्रिया मानचित्र' और प्रलेखन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
(क)
राज्य कार्यान्वयन एजेंसी सामाजिक लेखापरीक्षा और सार्वजनिक सुनवाई के संचालन के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी, जिनका पालन कार्यान्वयन एजेंसियों और हितधारकों द्वारा किया जाएगा;(ख)
नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक लेखापरीक्षा के सुचारू संचालन के लिए प्रासंगिक अभिलेख सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधाकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाएं। अभिलेख सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन से कम से कम 15 (पंद्रह) कार्य दिवस पहले उपलब्ध कराए जाने चाहिए;(ग)
सामाजिक लेखापरीक्षा को सुगम बनाने के लिए, नोडल विभाग निम्नलिखित कार्य करेगा:(घ)
सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधाकर्ता सामाजिक लेखापरीक्षा का संचालन इस उद्देश्य से करेंगे कि विलंब को दूर किया जा सके, लाभार्थियों के चयन की प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सके, लोगों में जागरूकता पैदा की जा सके, अभिलेख रखरखाव को सुदृढ़ किया जा सके, कार्य की गुणवत्ता का आकलन किया जा सके और उन्हें सौंपी गई कोई अन्य जिम्मेदारी निभाई जा सके।(ई)
सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधाकर्ता योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों, प्रतिभागियों और हितधारकों के साथ बातचीत करेंगे।(f)
सामाजिक लेखापरीक्षा सुविधाकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के दौरान प्राप्त निष्कर्ष, प्रतिक्रियाएँ और सुझाव सार्वजनिक प्रसार और चर्चा के लिए सार्वजनिक सुनवाई के समक्ष रखे जाएँ।(जी)
सामाजिक लेखापरीक्षा सलाहकार आगे की जांच की आवश्यकता वाले सामाजिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों की एक अलग सूची तैयार करेगा। ऐसे मामले संबंधित विभागों या एजेंसियों के प्रशासनिक प्रमुखों को भेजे जाने चाहिए।(h)
सामाजिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निवारण हेतु शिकायतों की सूची भी शामिल होगी। ऐसी सभी शिकायतों को निपटान और कार्रवाई के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर नामित प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराया जाना चाहिए।(i)
जन सुनवाई के दौरान नोडल अधिकारियों या उनके प्रतिनिधियों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा।इस धारा पर आपका निजी नोट
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