धारा 64 · समन किस प्रकार तामील किया गया।
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(1) प्रत्येक समन की तामील पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी, या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, इसे जारी करने वाले न्यायालय के अधिकारी या अन्य लोक सेवक द्वारा की जाएगी:
बशर्ते कि पुलिस स्टेशन या न्यायालय में रजिस्ट्रार एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य विवरण दर्ज किए जाएंगे जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।
(2) यदि संभव हो तो, समन की प्रतिलिपियाँ सौंपकर या उन्हें भेंट करके समन की तामील व्यक्तिगत रूप से की जाएगी:
बशर्ते कि न्यायालय की मुहर की छवि वाले समन को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी ऐसे रूप और ऐसे तरीके से भेजा जा सकता है, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करे।
(3) जिस व्यक्ति को समन व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाता है, वह तामील अधिकारी द्वारा ऐसा मांगे जाने पर, दूसरी प्रतिलिपि के पीछे उसकी रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।
बशर्ते कि पुलिस स्टेशन या न्यायालय में रजिस्ट्रार एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें पता, ईमेल पता, फोन नंबर और ऐसे अन्य विवरण दर्ज किए जाएंगे जो राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित कर सकती है।
(2) यदि संभव हो तो, समन की प्रतिलिपियाँ सौंपकर या उन्हें भेंट करके समन की तामील व्यक्तिगत रूप से की जाएगी:
बशर्ते कि न्यायालय की मुहर की छवि वाले समन को इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी ऐसे रूप और ऐसे तरीके से भेजा जा सकता है, जैसा कि राज्य सरकार नियमों द्वारा निर्धारित करे।
(3) जिस व्यक्ति को समन व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाता है, वह तामील अधिकारी द्वारा ऐसा मांगे जाने पर, दूसरी प्रतिलिपि के पीछे उसकी रसीद पर हस्ताक्षर करेगा।
पुराने कानून में
BNSS 64CRPC 62
62. Summons how served.
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