धारा 266 · बचाव पक्ष के साक्ष्य।
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(1) इसके बाद अभियुक्त को अपना बचाव करने और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा; और यदि अभियुक्त कोई लिखित बयान देता है, तो मजिस्ट्रेट उसे अभिलेख में दर्ज करेगा।
(2) यदि अभियुक्त, अपना बचाव प्रस्तुत करने के बाद, किसी गवाह की परीक्षा या जिरह के उद्देश्य से उसकी उपस्थिति को बाध्य करने, या किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट से कोई प्रक्रिया जारी करने का अनुरोध करता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा, जब तक कि वह यह न समझे कि ऐसा आवेदन उत्पीड़न, विलंब या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से किए जाने के कारण अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, और ऐसे आधार को वह लिखित रूप में दर्ज करेगा।
बशर्ते कि जब अभियुक्त ने अपना बचाव शुरू करने से पहले किसी गवाह से जिरह की हो या उसे जिरह करने का अवसर मिला हो, तो इस धारा के तहत ऐसे गवाह की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जाएगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट संतुष्ट न हो कि यह न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।
इसके अलावा, इस उपधारा के अंतर्गत किसी गवाह की जांच राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जा सकती है।
(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के तहत आवेदन पर किसी गवाह को बुलाने से पहले यह मांग कर सकता है कि मुकदमे के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने में गवाह द्वारा किए गए उचित व्यय न्यायालय में जमा किए जाएं।
(2) यदि अभियुक्त, अपना बचाव प्रस्तुत करने के बाद, किसी गवाह की परीक्षा या जिरह के उद्देश्य से उसकी उपस्थिति को बाध्य करने, या किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को प्रस्तुत करने के लिए मजिस्ट्रेट से कोई प्रक्रिया जारी करने का अनुरोध करता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी प्रक्रिया जारी करेगा, जब तक कि वह यह न समझे कि ऐसा आवेदन उत्पीड़न, विलंब या न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से किए जाने के कारण अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, और ऐसे आधार को वह लिखित रूप में दर्ज करेगा।
बशर्ते कि जब अभियुक्त ने अपना बचाव शुरू करने से पहले किसी गवाह से जिरह की हो या उसे जिरह करने का अवसर मिला हो, तो इस धारा के तहत ऐसे गवाह की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जाएगी, जब तक कि मजिस्ट्रेट संतुष्ट न हो कि यह न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।
इसके अलावा, इस उपधारा के अंतर्गत किसी गवाह की जांच राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से की जा सकती है।
(3) मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के तहत आवेदन पर किसी गवाह को बुलाने से पहले यह मांग कर सकता है कि मुकदमे के प्रयोजनों के लिए उपस्थित होने में गवाह द्वारा किए गए उचित व्यय न्यायालय में जमा किए जाएं।
पुराने कानून में
BNSS 266CRPC 243
243. Evidence for defence.
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